राजनीति

टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन

टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. जिसमें कहा गया है कि  टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अब से अनिवार्य होगा. अगर कोई टीचर टीईटी पास कर नहीं आया है

टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. जिसमें कहा गया है कि  टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अब से अनिवार्य होगा. अगर कोई टीचर टीईटी पास कर नहीं आया है तो और उनकी नौकरी को 5 साल से ज्यादा बची है तो उन्हें टीईटी (TET Exam 2025) पास करना जरूरी होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा. वहीं उन टीचरों को राहत दी है जिनकी नौकरी 5 साल बची है. 

NCTE ने तय की थी योग्यता

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी को अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने साल 2020 में ही ये तय किया था कि क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कम से कम योग्यता  टीईटी को बनाया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने  इस फैसले को सख्ती से लागू कर दिया है. 

महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुई थी याचिका दायर

यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो अलग अलग राज्यों, खासकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से दायर की गई थी. इन याचिकाओं में पूछा गया गया था कि क्या बिना टीईटी पास किए भी टीचर  बने रह सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के बिना यह नहीं होगा.

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